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#कलेक्टर ने जारी किए ये आवश्यक निर्देश
thebharatexpress · 1 year
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CG Corona update: छत्तीसगढ़ के इस संभाग में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, कलेक्टर ने जारी किए ये आवश्यक निर्देश
CG Corona update : जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ बस्तर संभाग में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है सबसे ज्यादा कोंडागांव जिले में जबकि बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा जिलों में ना के बराबर मामले सामने आए हैं 2019 से 2022 तक बस्तर के 3 लाख से अधिक लोगों की जांच में 24142 पॉजिटिव मरीज मिले थे। CG Corona update : इस साल पिछले पखवाड़े भर के अंदर 88 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीज…
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ashokgehlotofficial · 3 years
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राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।
एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर गु्रप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ वाले सरकारी कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए ले सकेंगे।
नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैंः-
राज्य में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा।
अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।
फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।
सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।
राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे।
कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक।
समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी।
दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
उक्त आदेश 16 अप्रेल से प्रभावी होंगे।
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News Published by - India's No.1 News Web Channel आपका अधीनस्थ आपकी नहीं सुनता,यह बात आप मुझे सुना रहे हो
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आपका अधीनस्थ आपकी नहीं सुनता,यह बात आप मुझे सुना रहे हो
हरदा। आपका अधीनस्थ आपकी नहीं सुनता,यह बात आप मुझे सुना रहे हो। सोसायटी आपके अधीन है कि आप सोसायटी के। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी की नाराजगी सहकारिता विभाग के अधिकारी के प्रति थी। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी द्वारा जनसुनवाई में दर्ज पुराने मामलों के बारे पड़ताल की जा रही थी। सहकारिता विभाग में सोसायटी द्वारा भूमि रजिस्ट्री के संबंध में जनसुनवाई में दर्ज मामला लंबे समय से लंबित था। सोमवार को जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित समयावधि के पत्रों की समीक्षा बैठक में सीईओ श्री केडी त्रिपाठी, एडीएम श्री बाबूलाल कोचले भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कहा कि पूर्व में शासकीय लोक सेवकों को मुख्यालय पर निवासरत् रहकर हितग्राहियों से सतत् सम्पर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि खंड स्तरीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षक स्टाफ का निरीक्षण प्रपत्र चेकलिस्ट तैयार करें, जिसमें विभाग से संबंधित स्थानीय एवं योजना का लाभ तथा मैदानी गतिविधियों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण हो सके��� यह प्रपत्र चेकलिस्ट तैयार कर समयावधि पत्र समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेगे। मैदानी अमले का रूटचार्ट तैयार करवाएं जिसमें उनका नाम पदनाम, मोबाईल नम्बर, एवं रूट की जानकारी दिनांकवार भी अंकित हो। यहां यह भी सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक खंड स्तरीय शासकीय लोक सेवक सप्ताह में कम से कम 2 दिवस निरीक्षण हेतु आरक्षित करेगें एंव पर्यवेक्षण लोक सेवक सप्ताह में कम से कम 4 दिन भ्रमण करेंगे। ये रूटचार्ट भी समयावधि पत्र समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेगे। प्रत्येक लोक सेवक अपनी निरीक्षण पंजी संधारित करेंगे एवं पंजी उनके पास हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। समस्त बैठकों में पंजी लेकर उपस्थित रहेगे एवं इस हेतु पृथक से निर्देश जारी नहीं किए जाएगे। यदि कभी निरीक्षण पंजी नही पाई गई जो यह माना जाएगा उनके द्वारा कार्यालयीन कार्य नहीं किया जा रहा है तथा कार्य नहीं वेतन नहीं मानकर वेतन कटोत्रा किया जाएगा। जब भी कोई लोक सेवक किसी ग्राम या संस्था का भ्रमण या निरीक्षण करते है, तब सम्पर्क मे आने वाले 10 स्थानीय लोगों के नाम एवं मोबाईल नम्बर भी पंजी में अंकित करगें एवं जिस संस्था का निरीक्षण किया जाता है,वहां के 5 लोगों के नाम नम्बर भी अंकित करेगे। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नम्बरों एवं नामों की पुनावृत्ति न हो। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्रावास का निरीक्षण किया जाता है तो आस-पास के 10 लोगों के नाम एंव नम्बर तथा छात्रावास के 5 छात्रों के नाम नम्बर चेकलिस्ट या निरीक्षण प्रपत्र में तैयार करेगे एवं प्रति निरीक्षण संस्था की निरीक्षण पंजी में तथा एक प्रति निरीक्षण करने वाले की पंजी में सलंग्न होगी। जिला अधिकारी अपने खंड स्तरीय अधिकारियों का तथा खंण्ड स्तरीय अधिकारी अपने पर्यवेक्षण स्टाफ के निरीक्षण प्रतिवेदनों का अवलोकन करेगें एवं आवश्यक निर्देश जारी करेगे। प्रत्येक माह की 20 तारीख तक खंडस्तरीय अधिकारी प्रमाण-पत्र जिला अधिकारी को तथा जिला अधिकारी 25 तारीख तक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके अधीनस्थ सभी लोक सेवकों ने रोस्टर के अनुसार निरीक्षण कर लिया है। जिला अधिकारी अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करेगें कि ये खंडस्तरीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षण लोक सेवकों के वेतन आहरण के पूर्व सह सुनिश्चित कर लेगे कि अधिनस्थ सभी के द्वारा रोस्टर के अनुसार निरीक्षण कर लिए है या नहीं।
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ashokgehlotofficial · 3 years
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कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 30 अप्रेल तक प्रदेश के 9 शहरी क्षेत्रों में शाम 8 से सुबह 6 बजे तक तथा उदयपुर में शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू कर इसकी कड़ाई से पालना तथा सभी जिलों में कंटेनमे��ट जोन चिन्हित कर उनमें जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं कक्षा तक के स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय किए गए। प्रदेश स्तर पर कोरोना स्टेट वॉररूम तथा सभी जिलों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सहित 181 हेल्पलाइन को चौबीसों घंटे फिर से कार्यशील करने, संक्रमण की पांच प्रतिशत से अधिक पॉजीटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाने, हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्कॉउट एण्ड गाइडस की वॉलन्टियर के रूप में सेवाएं लेने, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर संयुक्त टीमों की कार्रवाई बढ़ाने तथा सीमावर्ती जिलों में राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के लिए बनाई गई चेकपोस्टों को अधिक सुदृढ़ करने जैसे कडे़ कदम उठाए गए हैं।
बैठक के दौरान जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित करें। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है और हम संक्रमण की पहली लहर के सर्वोच्च स्तर को पीछे छोड़ चुके हैं। इसे देखते हुए जमीनी स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल तथा एसओपी के उल्लंघन को सख्त उपायों से रोका जाना बेहद जरूरी है।
कोरोना हॉट-स्पॉट बन रहे क्षेत्रों की पहचान कर इनको नियमानुसार माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। ऐसे क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को रोकने पर विशेष फोकस करना होगा। इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन और सार्वजनिक निर्माण सहित अन्य विभागों की मदद ली जाए। कोविड प्रोटोकॉल की पालना में सख्ती के साथ-साथ समझाइश पर भी जोर दें और अधिकारियों का आम लोगों के साथ व्यवहार संयत हो। कोरोना की लड़ाई में जनसहयोग आवश्यक है।
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या में तेजी से हुए इजाफे का बड़ा कारण लोगों में कोविड अनुशासन के प्रति लापरवाही बरतना है। उन्होंने इस ढिलाई को रोकने के लिए एक बार फिर समाज के सभी वर्गाें का सहयोग लेने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के समय अलवर, जयपुर तथा भीलवाड़ा में जिस प्रभावी तरीके से कंटेनमेंट किया गया था। अब दूसरी लहर के दौरान भी अधिकारियों को उसी गम्भीरता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर कोरोना गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव गृह श्री अभय कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं आबूरोड की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इसके लिए बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे। उदयपुर में बाजार एवं प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद होंगे।
उन्होंने बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में धारा-144 के तहत शून्य मोबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। सभी नगरीय क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी की पालना कराई जाएगी।
शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया की सेम्पलिंग को बढ़ाकर प्रतिदिन 55 हजार तक कर दिया गया है। इस महीने के अंत तक 1 लाख तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड केयर अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं, टीकाकरण, भर्ती रोगियों की संख्या तथा संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी।
डॉ. राजाबाबू पंवार, डॉ. सुधीर भंडारी, डॉ. वीरेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की स्थिति पर गम्भीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ रही है और युवा आबादी भी संक्रमित हो रही है। उन्होंने बताया कि कोविड अनुशासन, अधिक टेस्टिंग और टीकाकरण पर जोर देकर स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।
बैठक के दौरान विभिन्न जिला कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों ने कोविड नियंत्रण की स्थिति और किए जा रहे उपायों से अवगत कराया। वीडियो कॉन्फेंस के दौरान संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी और सीएमएचओ भी उपस्थित रहे।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, आयुक्त परिवहन श्री महेन्द्र सोनी, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी श्री वीरेन्द्र सिंह, निदेशक स्थानीय निकाय श्री दीपक नंदी सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
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ashokgehlotofficial · 4 years
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लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद अब प्रवासी एवं श्रमिक राज्यों की आपसी सहमति से चरणबद्ध तरीके से राजस्थान से बाहर या राजस्थान में अपने घर जा सकेंगे। ये श्रमिक आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के उपरान्त अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे। प्रवासियों एवं श्रमिकों को हैल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें को तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों। निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्वारेंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे, उन्हें राज्य में एंट्री प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा और नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारेंटाइन किया जाएगा। राजस्थान से निजी वाहनों से बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी जिला कलेक्टर की ओर से चरणबद्ध रूप से पास जारी किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासियों एवं श्रमिकों को पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने-अपने राज्यों में पहुंचाना बड़ी चुनौती है। प्रवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ अगले कुछ दिनों में सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बिना किसी जातिगत भेदभाव के क्वारेंटाइन अवधि और कर्फ्यू नियमों की सख्ती से पालना की जाए। अपील है कि ग्रामवासी किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना स्थानीय प्रशासन को दें ताकि क्वारेंटाइन के नियम की पालना करवाई जा सके और प्रदेशवासियों द्वारा इतने दिनों से की जा रही तपस्या विफल नहीं हो। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासियों के इस आवागमन के लिए चिकित्सा विभाग सर्दी-जुकाम एवं बुखार (आईएलआई) के लक्षणों की स्क्रीनिंग एवं जांच की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही परिवहन विभाग उचित संख्या में बसों की व्यवस्था और स्थानीय जिला प्रशासन राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था का प्रबंध करे। बसों एवं अस्थायी आवासों में सैनिटाइज एवं साफ-सफाई क�� भी उचित व्यवस्था रहे। निर्देश दिए कि प्रवासी एवं श्रमिकों को तय हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारेंटाइन में रखने की सख्ती से पालना करवाई जाए। जहां तक सम्भव हो ये श्रमिक होम क्वारेंटाइन में रहें, जिनके पास आवास की उचित व्यवस्था नहीं हो, उनके लिए स्थानीय प्रशासन संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था उपलब्ध करवाएं। प्रवासी एवं श्रमिकों से अपील है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें। सभी लोग अपने साथ आवश्यक पहचान पत्र, अगर पूर्व में कोरोना जांच की गई है, तो उसके दस्तावेज, साथ रखें। प्रशासन द्वारा चाही गई सभी जानकारियां बिना किसी डर एवं हिचक के उपलब्ध करवाएं। परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें। साथ ही कोरोना के लक्षण तथा किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क के संबंध में जानकारी को नहीं छुपाएं। राज्य सरकार सभी प्रवासियों एवं श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने क्वारेंटाइन में रहने वाले सभी लोगों की कोविड-19 क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम तथा राज कोविड-19 इन्फो एप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेकिंग की व्यवस्था की है। यदि कोई व्यक्ति क्वारेंटाइन एरिया से बाहर जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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