Udaipur Murder Case: पेशी के दौरान कन्हैया के हत्यारों की पिटाई
Udaipur Murder Case: पेशी के दौरान कन्हैया के हत्यारों की पिटाई
Udaipur Murder Case: राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से जुड़े चार आरोपियों को आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों के साथ लोगों की भीड़ ने मारपीट कर दी। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। अब दस दिन तक एनआईए की टीम चारों आरोपियों से कड़ी पूछताछ करेगी।
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देखो | उदयपुर हत्याकांड के आरोपी पर कोर्ट के बाहर भीड़ ने किया हमला, कपड़े फटे
देखो | उदयपुर हत्याकांड के आरोपी पर कोर्ट के बाहर भीड़ ने किया हमला, कपड़े फटे
द्वारा ऑनलाइन डेस्क
उदयपुर दर्जी हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों पर शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत परिसर के बाहर भीड़ ने हमला कर द���या।
पुलिस की सुरक्षा के दौरान वकीलों और गुस्साई भीड़ ने अदालत परिसर के बाहर आरोपियों की पिटाई कर दी। लेकिन पुलिस ने फौरन उन्हें वहां इंतजार कर रही एक वैन में डाल दिया।
रियाज़ अख्तरी और ग़ौस मोहम्मद को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था,…
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Udaipur Murder Case: उदयपुर हत्याकांड के सभी आरोपी NIA कोर्ट में पेश, लोगों की गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को बुरी तरह पिटा Udaipur Murder Case: उदयपुर हत्याकांड क...
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WATCH Udaipur Murder Case Accused Attacked By Angry Crowd Outside NIA Court In Jaipur
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Udaipur Murder Case: उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों पर आज जयपुर में एनआईए कोर्ट परिसर के बाहर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया. पुलिस की सुरक्षा के दौरान गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की पिटाई कर दी. एनआईए कोर्ट ने चारों आरोपियों को आज 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है.
आरोपियों को जैसे ही कोर्ट से बाहर ला गया तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनके कपड़े फाड़ दिए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें एक वेटिंग…
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जयपुर कोर्ट में पेशी : कन्हैया के हत्यारों की पिटाई, एनआईए कस्टडी में भेजा
जयपुर कोर्ट में पेशी : कन्हैया के हत्यारों की पिटाई, एनआईए कस्टडी में भेजा
जयपुर कोर्ट में पेशी : कन्हैया के हत्यारों की पिटाई, एनआईए कस्टडी में भेजा
Udaipur killing केस : कन्हैया के हत्यारों की हुई कोर्ट में पेशी, भीड़ ने की पिटाईआज ��क उदयपुर राजस्थान में टेलर कन्हैया की हत्या के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है।
यह है मामला 28 जून को उदयपुर राजस्थान में टेलर कन्हैयालाल की हत्या हुई थी। चार आरोपियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था…
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उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को मिला था देश दहलाने का फरमान, बम धमाके के लिए कर रहे थे RDX का जुगाड़
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भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान : राजस्थान हाईकोर्ट Divya Sandesh
#Divyasandesh
भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान : राजस्थान हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान है। ऐसे में सीमा शुल्क के साथ ही एनआईए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में एनआईए की दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश आरोपित मोहम्मद असलम की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि आरोपित प्रथमदृष्टया तस्करी में शामिल है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मामले में एनआईए ने बिना आधार मामला दर्ज किया हो।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहित नौ अन्य आरोपितों को 18 किलोग्राम से अधिक सोना तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था जिसे लेकर आर्थिक अपराध अदालत में मुकदमा चल रहा है। सोना तस्करी के आरोप में ही एनआईए ने गत 22 सितम्बर को उसके खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर लिया। जबकि एक समान आरोप को लेकर दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इसलिए एनआईए की एफआईआर को रद्द की जाए।
इसका विरोध करते हुए एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि आरोपित भारी मात्रा में सोना तस्करी में शामिल है। अधिनियम की धारा 15 के तहत इसे आतंकी कार्रवाई के समान ही माना जाएगा। इसलिए इसे ��ीमा शुल्क से अलग अपराध मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है। यह इतना गंभीर आरोप है कि अदालत उसी सूरत में जमानत दे सकती है, जब कोर्ट यह मानें की आरोपी पर कोई केस ही नहीं बनता है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।
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अजमेर बम विस्फोट: दो को उम्र कैद, सात को मिल संदेह का लाभ, हुए बरी जयपुर: जयपुर की विशेष अदालत ने 2007 में अजमेर दरगाह में बम विस्फोट कांड में दो दोषियों देवेश गुप्ता और भावेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष कोर्ट ने जयपुर में बुधवार को इस सजा का ऐलान किया। 2007 में इस विस्फोट में तीन लोग मारे गए थे और 17 लोग घायल हुए थे। यह विस्फोट साल 2007 में 11 अक्टूबर को रमजान के महीने में हुआ था। गत 6 मार्च को इस मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी ठहराया था। इस केस में असीमानंद समेत सात आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुकी है।
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अजमेर ब्लास्ट केस: तीन दोषी करार, स्वामी असीमानंद बरी
अजमेर ब्लास्ट केस में आरोपी स्वामी असीमानंद सहित 5 अन्य को एनआईए की जयपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि 3 दोषी पाए गए हैं। एनआईए ने कहा है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए, जबकि 2011 में असीमानंद को इसी जांच एजेंसी ने ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया था। http://dlvr.it/NZGqXJ
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अजमेर ब्लास्टः 8 मार्च को आएगा फैसला, RSS से जुड़े हैं कई आरोपी
अजमेर ब्लास्टः 8 मार्च को आएगा फैसला, RSS से जुड़े हैं कई आरोपी
जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) स्पेशल कोर्ट अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में अब 8 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हिंदूवादी संगठनों के 13 लोग इस मामले में आरोपी हैं. स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल इस ब्लास्ट केस में…
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आज आ सकता है अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस का फैसला, RSS से जुड़े हैं कई आरोपी - आज तक
आज तक आज आ सकता है अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस का फैसला, RSS से जुड़े हैं कई आरोपी आज तक जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) स्पेशल कोर्ट अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में शनिवार को अपना फैसला सुना सकती है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हिंदूवादी संगठनों के 13 लोग इस मामले में आरोपी हैं. स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल इस ब्लास्ट केस में आरोपी हैं. एक आरोपी सुनील जोशी की हत्य��� हो चुकी है. वहीं आरोपियों में से संदीप डांगे और रामचंद कलसारा अभी तक गायब हैं. बदला लेने के लिए रची थी ब्लास्ट की साजिश चार्जशीट के ... अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में कोर्ट आज सुनाएगी फैसलाNews18 इंडिया अजमेर दरगाह ब्लास्ट: असीमानंद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ फैसला आजHindustan हिंदी अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामला, सीबीआई कोर्ट 112 महीने बाद सुनाएगी फैसलाRajasthan Patrika सभी ७ समाचार लेख » http://dlvr.it/NT7XcM
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Accused Of Udaipur Murder Case Will Present To NIA Court Jaipur
Accused Of Udaipur Murder Case Will Present To NIA Court Jaipur
Kanhaiya Lal Murder Case: राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में हुई कन्हैया लाल (Kanhaiya Lal) के कत्ल के आरोपियों की आज एनआईए कोर्ट (NIA Court) में पेशी है. आरोपियों को आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा. दोनों आरोपियों को आज अजमेर (Ajamer) की जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट के लिए ले जाया गया है. इन आरोपियों की सुरक्षा के लिए हथियाबंद जवानों को लगाया गया है और जेल प्रशासन…
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अजमेर दरगाह ब्लास्ट: तीन दोषी करार, असीमानंद बरी, इंद्रेश को क्लीनचिट जयपुर: अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में दस साल बाद बुधवार को कोर्ट के फैसले में तीन अरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दी है। एनआईए की विशेष अदालत ने जयपुर में अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुनाया है। पहले कोर्ट को 25 फरवरी को फैसला सुनाना था लेकिन विस्तृत फैसला होने की वजह से जज दिनेश गुप्ता ने इसे 8 मार्च के लिए टाल दिया था। बता दें, अजमेर दरगाह शरीफ में रोजा इफ्तार करने वाले जायरीनों पर 11 अक्टूबर 2007 की शाम काली साबित हुई थी।
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अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस का फैसला अब 8 मार्च को अजमेर: जयपुर की एनआईए स्पेशल कोर्ट अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में अपना फैसला अब 8 मार्च को सुनाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हिंदूवादी संगठनों के 13 लोग इस मामले में आरोपी हैं। स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल इस ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है। वहीं आरोपियों में से संदीप डांगे और रामचंद कलसारा का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया हैं।
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