2008 जयपुर बम ब्लास्ट मामले में चारों आरोपितों को फांसी की सजा
चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले में चारों दोषियों को विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने फांसी की सजा सुनाई है। चारों दोषियों के नाम सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान है।
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बता दें ब्लास्ट के चारों आरोपितों को बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को बहस से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस धमाके में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे।
इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया।
इसके जरिए ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था। इनमें पांच को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया। पांचों आरोपी जयपुर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं। दो आंतकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वहीं, तीन आरोपी अभी भी फरार है।
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बता दें ब्लास्ट के चारों आरोपितों को बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को बहस से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस धमाके में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे।
इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया।
इसके जरिए ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था। इनमें पांच को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया। पांचों आरोपी जयपुर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं। दो आंतकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वहीं, तीन आरोपी अभी भी फरार है।
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2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 4 आरोपी दोषी करार, 71 लोगों की गई थी जान
चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. राजस्थान के जयपुर में 11 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में विशेष कोर्ट ने बुधवार को 4 आरोपितों को दोषी करार दिया। जिन आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दिया उनके नाम मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान हैं। एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस धमाके में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। बता दें इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया।
2008 Jaipur bomb blasts case: Four accused convicted under different sections, including Unlawful Activities (Prevention) Act; one other accused acquitted. pic.twitter.com/pf2rovo4qY
— ANI (@ANI) December 18, 2019
इसके जरिए ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था। इनमें पांच को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया। पांचों आरोपी जयपुर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं। दो आंतकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वहीं, तीन आरोपी अभी भी फरार है।
कहा जाता है कि, जयपुर पहुंचने पर सभी ने परिवर्तित हिंदू नामों से साइकिल खरीदी और विस्फोटक वाला बैग रखकर पहले से चिह्नित जगहों पर खड़ी करके विस्फोटक में टाइमर के सैल लगा दिए। फिर ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजस्थान एटीएस की पूछताछ में मोहम्मद सैफ ने बताया कि उसने माणक चौक खंदा, बड़ा साजिद ने खंदा चूडीवाला, छोटा साजिद ने जौहरी बाजार और सलमान ने सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर साइकिल बम रखे थे।
इन जगहों पर रखे गए थे बम
पहला माणक चौक थाने के सामने
दूसरा चांदपोल हनुमान मंदिर
तीसरा सांगानेर हनुमान मंदिर
चौथा नेशनल हैंडलूम, जौहरी बाज़ार
पांचवां फूल वालों का खंदा, बड़ी चौपड़
छठा सरगासूली के पास, त्रिपोलिया बाज़ार
सातवां फूल वालों का खंदा, छोटी चौपड़
आठवां कोतवाली थाने के सामने, छोटी चौपड़
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