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#बजट 2022 . में इनकम टैक्स स्लैब
rudrjobdesk · 2 years
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Budget 2022: बजट में आपको PPF से लेकर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट? पढ़ें आज कौन सी 5 बड़ी घोषणा कर सकती हैं वित्त मंत्री
Budget 2022: बजट में आपको PPF से लेकर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट? पढ़ें आज कौन सी 5 बड़ी घोषणा कर सकती हैं वित्त मंत्री
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को लगातार चौथी बार आम बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद बजट को लेकर अब आम लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। इस बार बजट से आयकर अधिनियम की धारा 80सी की वार्षिक सीमा में वृद्धि से लेकर पीपीएफ जमा सीमा तक, करदाताओं को आयकर स्लैब में भी कुछ राहत की उम्मीद है। आइए जानते हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी और सीईओ पंकज मथपाल से टॉप-5 राहतों के बारे में,…
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poonamranius · 3 years
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Tax Exemption : अपनी टैक्स छूट से जुड़ी इन बातों को समझना जरूरी है, यहां पढ़ें
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Tax Exemption : अपनी टैक्स छूट से जुड़ी इन बातों को समझना जरूरी है | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) के लिए बजट (Budget 2022) पेश किया था! वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाकर आम लोगों को बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश की है! Tax Exemption : : अपनी टैक्स छूट से जुड़ी इन बातों को समझना जरूरी है Tax Exemption ऐसे में अगर आप भी बजट के बाद अपनी टैक्स देनदारी (Tax Liability) और अपने निवेश के विकल्पों (Investment Options) पर असर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको इस बारे में आज अपनी इस पोस्ट में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं! साथ ही अपनी टैक्स छूट (Tax Exemption) से जुड़ी इन बातों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है चो चलिए आपको बताते हैं इस बातों के बारे में! सेक्शन 80c (Income Tax Act section 80C) अगर आप की सालाना आमदनी 30 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में आती है तो आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80c (Income Tax Act section 80C) के तहत 1!5 लाख रुपये का निवेश कर 45,000 की टैक्स बचत (Save Tax) कर सकते हैं! अगर आप नया टैक्स रिजीम (New Tax Regime) नहीं चुनते और पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80c के तहत निवेश वाले विकल्पों में से किसी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इतना टैक्स बचा सकते हैं! सेक्शन 80c के तहत आने वाले विकल्प (Options covered under section 80C) - प्रोविडेंट फंड में निवेश (Investing in Provident Fund) - हाउसिंग लोन के मूलधन के रूप में चुकाई गई रकम (Amount repaid as housing loan principal) - पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1!5 लाख तक का निवेश (Invest up to 1!5 lakhs in Public Provident Fund) - दो बच्चे की स्कूल की ट्यूशन फीस (School tuition fee for two children) - खुद, परिवार या बच्चों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम (Life insurance policy premium for self, family or children) - यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में किया गया योगदान (Contribution made in Unit Linked Insurance Plan) - नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में किया गया निवेश (Investment made in National Savings Certificate Scheme) - बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 साल का टर्म डिपॉजिट (5 years term deposit in bank or post office) - सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश (Up to 1!5 lakh rupees invested in Sukanya Samriddhi Yojana) EPF एडवांस पर टैक्स नहीं (No tax on EPF advance) कोरोना संक्रमण (Corona Ear) के दौर में बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी और इसका ध्यान रखते हुए EPFO ने कहा है कि अगर कोई स्टाफ यूपीएससी एडवांस रकम (UPSC Advance Amount) लेता है, जिसे लौटाया नहीं जाना है तो उसे टैक्स फ्री (Tax Free) कर दिया गया है! आप एम्पलाई प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund) से 3 महीने के बेसिक (Basic) और डीए (DA) के बराबर की रकम या ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में मौजूद रकम का 75 फ़ीसदी एडवांस के रूप में ले सकते हैं! साथ ही एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने ये साफ किया है कि इस तरह के किसी एडवांस प�� कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा! आमतौर पर किसी नौकरी में 5 साल पूरे होने के बाद पीएफ की रकम (PF Amount) निकालने पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती! HRA पर कितना टैक्स छूट (How much tax exemption on HRA) अगर बात हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) की करें तो ये किसी भी व्यक्ति के सीटीसी (CTC) में आम कंपोनेंट होता है, जो लोग किराए के मकान में रहकर नौकरी कर रहे हैं वो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का फायदा ले सकते हैं! HRA के मामले में आपको इन तीनों में से सबसे कम रकम पर राहत मिल सकती है! अगर आप बेसिक सैलरी (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की रकम के 10 फ़ीसदी से कम किराया चुका रहे हों! अगर आप के किराए का घर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है तो आप अपनी सैलरी का 50% एचआरए (HRA) के रूप में दिखाकर उसे टैक्स से बचा सकते हैं! साथ ही अगर आपका घर किसी दूसरे शहर में है तो वहां आपको वेतन का 40 फ़ीसदी हिस्सा एचआरए (HRA) के रूप में टैक्स के दायरे से बाहर रखने में मदद मिल सकती है! आपकी कंपनी आपको जितना एचआरए देती है आप उस रकम पर टैक्स बचा सकते हैं! इसके अलावा अगर आपकी सीटीसी (CTC) में एचआरए (HRA) नहीं है तो आप किराए के मकान में रहने के बदले अपने ग्रॉस टैक्सेबल इनकम (Gross Taxable Income) से किराए की रकम को घटाकर टैक्स चुका सकते हैं! इसकी ज्यादातर सीमा 5000 रुपये महीना है! अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आपको मिलने वाले HRA पर टैक्स चुकाना होगा! LTC की रकम पर टैक्स छूट (Tax exemption on LTC amount) बता दें कि लीव ट्रैवल कंसेशन (Leave Travel Concession) के रूप में आप 4 साल के ब्लॉक में दो बार घरेलू यात्रा पर किए गए खर्च के रूप में टैक्स से राहत पा सकते हैं! एलटीसी (LTC) का नया ब्लॉक 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है! इसमें कई तरह की बंदिशें भी हैं! जैसे- अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आपको केवल इकोनामी क्लास के एयरफेयर पर ही एलटीसी का फायदा (Benefit of LTC) मिल सकता है! इसके लिए भी आपको सबसे छोटा रूट चुनने की जरूरत है! अगर आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो होटल और लोकल कन्वेंस जैसे खर्च पर आपको एलटीसी का फायदा नहीं मिल सकता! Read the full article
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divyabhashkar · 3 years
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Budget 2022 salaried class expects from govt samp - Budget 2022
Budget 2022 salaried class expects from govt samp – Budget 2022
नई दिल्ली. 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को कई उम्मीदें हैं. कोरोना की तीसरी लहर के बीच बजट 2022 (Budget 2022) की घोषणाएं करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती हैं. वेतनभोगी वर्ग के करदाता आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 से इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) में बदलाव और सरचार्ज में कमी की उम्मीद कर रहे हैं. बता दें कि 31 जनवरी को बजट सत्र (Budget Session) शुरू होगा और 1…
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poonamranius · 3 years
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Budget 2022 Income Tax : आपकी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स को लेकर ऐसा रहा बजट
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Budget 2022 Income Tax : आपकी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स को लेकर ऐसा रहा बजट | आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2022) का ऐलान किया, जिसके दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं और और कई बड़ी पेशकश की है! वहीं इस बार देश के सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने काफी उम्मीदें लगाई थीं, जो पूरी नहीं हुई! इस बार बजट पर अपनी नजरें टिकाएं सभी करदाता और आम आदमी को काफी निराश का सामना करना पड़ा! Budget 2022 Income Tax : आपकी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स को लेकर ऐसा रहा बजट Budget 2022 Income Tax वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने बजट में ऐलान करते हुए बताया कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं (No Change in Income Tax Slabs) किया जाएगा! नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार की ओर से कोई बदलाव नहीं किया है! इसके अलावा सरकार ने 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में भी किसी तरह के कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया है! साथ ही इस बार के बजट 2022 से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार नौकरीपेशा को राहत दे सकती है! नया टैक्स सिस्टम (New Tax System) नए टैक्स सिस्टम (New Tax System) में सात स्लैब (7 Slabs) थे! 2!5 लाख की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना (No Tax Pay) होगा! 2!5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जाता है! वहीं 5 लाख से 7!5 लाख तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है, जबकि 7!5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम (Yearly Income) वालों पर 15 फीसदी टैक्स लगता है! 10 लाख रुपए से 12!5 लाख रुपए की सालाना कमाई (Yearly Salary) पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना (Tax Pay) होगा! अगर किसी व्यक्ति की आय 12!5 लाख से 15 लाख रुपए तक की है तो उन पर 25 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा! 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाई वालों पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाता है! नए नियमों में टैक्स स्लैब की दरों में कमी (Reduction in Tax Slab Rates) लाई गई है लेकिन इसमें सेक्शन 80C के तहत और बाकी टैक्स छूटों को कम (Reduce Tax Exemptions) कर दिया गया है! पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax System) पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax System) में 2!5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है! अगर किसी की कमाई 2!5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की है तो उस व्यक्ति पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा! 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर 20 फीसदी का टैक्स लगता है! कुल 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों पर 30 फीसदी का टैक्स लगता है! टैक्स पेश करती हुई बोलीं वित्त मंत्री (Finance Minister said while presenting the tax) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘हमने टैक्स नहीं बढ़ाया. एक भी पैसे के आलाव टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की. पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना. इस बार भी वही निर्देश थे.’ साथ ही उन्होंने कहा कि ‘हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस (TDS) लगाकर उसमें (Crypto Currency) पैसे के हर लेन-देन पर भी नजर रख रहे हैं.’ टैक्स को लेकर क्या बोलीं वित्त मंत्री (What did the Finance Minister say about the tax) - कॉपरेटिव टैक्स ( Cooperative Tax Reduced ) घट कर 18% से 15% हुआ. - इस पर लगने वाला सरचार्ज भी कम किया गया, जो पहले 12% था, अब 7%. - कॉपोरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हुई. - ITR में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा. - पेंशन (Pension) में भी टैक्स पर छूट (Tax Exemption). - क्रिप्टो करेंसी ( Crypto Currency ) से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर. Read the full article
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poonamranius · 3 years
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Budget 2022 Income Tax Slabs Changes : इनकम टैक्स की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं, यहां पढ़ें
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Budget 2022 Income Tax Slabs Changes : इनकम टैक्स की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं | आज 1 फरवरी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2022) पेश किया है, जिसके दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं और और कई बड़ी पेशकश की है! वहीं इस बार देश के सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने काफी उम्मीदें लगाई थीं, जो आज पूरी नहीं हो पाई! इस बार सभी करदाता काफी निराश रहे! Budget 2022 Income Tax Slabs Changes : इनकम टैक्स की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं Budget 2022 Income Tax Slabs Changes सरकार ने आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स में कोई राहत (No Relief Income Tax) नहीं दी है! अभी भी आपकी 2!5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री (Tax Free) रहेगी! यानी इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई, आगे भी आपको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा! हालांकिटैक्स ट्रांजेक्शन व्यवस्था में सुधार  ( Improvement in Tax Transaction System ) किया गया है! इसके तहत अब आपको दो साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट (ITR Update) करने की सुविधा मिलेगी! अब भी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स (Still tax on income above 2.5 lakhs) इस बार के बजट 2022 (Budget 2022) में टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है! 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री (Yearly Income Tax Free) रहेगी! अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 ला��� रुपए पर 5% टैक्स देना होगा! हालांकि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा ( Tax Save ) सकेंगे! जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, लेकिन इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है! मतलब ये कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम ( Annual Taxable Income ) 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए हुई तो आपको 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना (Pay Tax) होता है! फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन (Currently 2 options for filing income tax return) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ( Income Tax Return File ) करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं! 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था! नए टैक्स स्लैब (New Tax Slabs) में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें ( Tax Rates ) तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन (Tax Deduction) छीन लिए गए! वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब (Tax Slab) चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं! बीते 10 सालों में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या बदलाव हुए (What are the changes in Income Tax Slabs in the last 10 years?) इसके अलावा बीते सालों में कई बार टैक्स स्लैब में बदलाव ( Changes in Tax Slab ) किए गए हैं! 31 मार्च 2010 से पहले केवल 1.60 लाख तक सालाना आय ही टैक्स फ्री ( Tax Free ) थी, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया! इसके बाद समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए! बजट 2021 में इनकम टैक्स को लेकर हुए थे ये बदलाव (These changes were made regarding income tax in budget 2021) पीएफ पर टैक्स फ्री ब्याज पर लिमिट (Limit on tax free interest on PF) - पीएफ (PF) पर मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम (Interest Taxable Income) में शामिल किया गया! - ऐसे कर्मचारी जो पीएफ में 2!5 लाख रुपए या ज्यादा अंशदान करते हैं, उन्हें टैक्स चुकाना (Tax Pay) होगा! - उन्हें मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम में (Interest Taxable Income) शामिल किया जाएगा! - ये सीमा 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद किए जाने वाले अंशदान पर लागू हुई! 75 साल से ज्यादा उम्र है तो रिटर्न की जरूरत नहीं (If the age is more than 75 years then no return is required) - 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल ( Income Tax Return File) करने को लेकर छूट दी गई थी! - 75 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, जो केवल पेंशन (Pension) या बैंक के ब्याज (Interest of Bank) से होने वाली आय पर निर्भर हैं! - अगर उनकी दूसरे सोर्सेज से भी कमाई हो रही है, चाहे वो रेंट हो या फिर कुछ और तो उन पर हमेशा की तरह ITR भरने की बाध्यता होगी! 2.5 लाख से ज्यादा यूलिप प्रीमियम पर देना होगा टैक्स (Tax will have to be paid on ULIP premium above 2.5 lakhs) - यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) की प्रीमियम पर सेक्शन 10(10d) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट (Tax Exemption) को सीमित किया गया! - इसके बाद से अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स की छूट नहीं मिलती है! - यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां बीमा (Insurance) और निवेश (Investment Benefit) लाभ एक साथ मिलता है! Read the full article
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