#itrfine
Explore tagged Tumblr posts
chaitanyabharatnews · 5 years ago
Text
नए साल में होंगे ये पांच बड़े बदलाव, हो जाइए सतर्क वरना हो सकता है नुकसान
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज जहां एक ओर इन बदलावों से आपको राहत मिलेगी तो वहीं यदि आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं नए साल में होने वाले इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पैन कार्ड हो जाएगा रद्द यदि आपने इस साल के अंत तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, उनसे किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हो पाएगा। हालांकि, सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि, जो भी पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं। वित्त मंत्रालय ने बताया अनिवार्य 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के मुता��िक, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि, यदि किसी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोन��ं है तो उसे जोड़ना अनिवार्य होगा। इस वर्ष की शुरुआत में हाई कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था। रसोई गैस सिलिंडर के बदलेंगे दाम 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। बता दें पिछले लगातार चार महीनों से रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है। दरअसल, गैस वितरण कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद कीमतों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में जनवरी में आम आदमी को फिर झटका लग सकता है। बता दें दिसंबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम 13.50 रुपए बढ़ गया था। इसके बाद एक सिलेंडर का दाम 695 रुपए हो गया था। बंद हो सकता है आपका डेबिट कार्ड यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप भी एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए साल से पहले यानी 31 दिसंबर 2019 तक पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलाना होगा। आप नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। कार्ड को बदलवाने के लिए आप तुरंत अपने बैंक में संपर्क करें क्योंकि एक जनवरी 2020 से उनके कार्ड से लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नए साल पर बंद हो जाएगी ये सरकारी योजना सरकार ने वैसे तो कई योजनाएं निकाली हैं जिनका फायदा बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। इस योजना का नाम है 'सबका विश्वास स्कीम'। इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में हुई थी। सरकार ने यह योजना अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए बनाई थी। इसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। आईटीआरः 31 दिसंबर से पहले ऐसे बचा सकते हैं पांच हजार रुपए  यदि आपने अब तक 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आप एक बार फिर इसे फाइल कर सकते हैं। अभी लेट फीस क�� राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। ये भी पढ़े... 31 दिसंबर के पहले जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना नए साल में करना पड़ेगा परेशानियों का सामना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो रही भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना Read the full article
0 notes
chaitanyabharatnews · 5 years ago
Text
अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. नया साल शुरू होने में अब महज 19 दिन बचे हैं। कई ऐसे काम भी हैं जो आपके साल के खत्म होने से पहले निपटाना जरुरी है। इन्हीं में से सबसे जरुरी काम इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना भी है। यदि आपने 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); 31 दिसंबर तक आखिरी मौका बता दें वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। लेकिन जो लोग उस समय आयकर रिटर्न जमा नहीं कर सके उन्हें 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ एक बार फिर फाइल करने का मौका दिया गया है। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 31 दिसंबर, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इन लोगों को नहीं देनी होगी लेट फाइलिंग फीस बता दें यदि आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों की कुल सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 1,000 रुपए तक फीस देनी पड़ेगी। गौरतलब है कि साल 2017 में जारी हुए बजट में लेट फाइलिंग फीस का कानून लाया गया था। इस कानून का उद्देश्य आईटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है। आधार-पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ी इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है। यानी अब सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक आधार से लिंकिंग कराना होगा, वरना आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। ये भी पढ़े... बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाले अभिनेता बने अमिताभ बच्चन बदल गए आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम, अगर हुईं ये गलतियां तो देना होगा 10 हजार का जुर्माना करवा लें PAN कार्ड को आधार से लिंक, वरना हो जाएगा रद्द, जानिए प्रक्रिया   Read the full article
0 notes