लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 करें: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा
लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 करें: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा
आखरी अपडेट: 24 दिसंबर, 2022, 18:50 IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाए (फाइल फोटो)
उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला ने फैसले को लागू करने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश…
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SC ने 1173 दिनों के बाद 'गलत विवरण' के साथ याचिका दायर करने पर यूपी सरकार को लगाई फटकार
SC ने 1173 दिनों के बाद ‘गलत विवरण’ के साथ याचिका दायर करने पर यूपी सरकार को लगाई फटकार
एक्सप्रेस न्यूज सर्विस
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1173 दिनों के बाद के फैसले को “गलत विवरण” के साथ चुनौती देने में देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई।
एक लाख रुपये के जुर्माने वाली याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के मामलों को “सरसरी तरीके” से दायर किया जाता है और राज्य सरकार को “आकस्मिक तरीके” पर फटकार लगाई…
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मथुरा भूमि विवाद मामले में मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को सुनवाई करेगा
मथुरा भूमि विवाद मामला: मुस्लिम पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी स्थान की धार्मिक स्थिति को बरकरार रखता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें पिछले महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 15…
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क्या भूत ने दर्ज करवाए एफआईआर और बयान, इलाहाबाद हाई कोर्ट लगाई यूपी पुलिस की क्लास
Uttar Pradesh News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कथित रूप से एक मृतक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने संबंधी स्तब्धकारी घटनाक्रम के सामने आने के बाद एक याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
अदालत ने कहा कि यह और भी हैरानी की बात है कि कथित तौर पर मृतक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर बाद में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी…
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मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, जेल से लोगों को धमकी देने का मामला
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। अंसारी ने एक मामले में शीर्ष अदालत से जमानत की मांगी थी। उन पर अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को धमकी देकर पैसे वसूलने के आरोप लगा है। पत्नी चित्रकूट जिला जेल में उनसे मिलने आती थी, जहां वह बंद हैं।
इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की…
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नैनीताल की निचली अदालत का बड़ा फैसला: पति द्वारा पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं
-इलाहाबाद एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के प्रमुख आदेशों को नजीर मानते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी का ऐतिहासिक फैसला
-न्यायालय ने कहा-पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध भादंसं की धारा 377 के तहत अभियोग नहीं चलाया जा सकता
नवीन समाचार, नैनीताल, 25 जून, 2024। नैनीताल जनपद की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि पति द्वारा पत्नी से…
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✅ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए शपथ आयुक्त को निलंबित कर दिया, अदालत की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्तियों को दोबारा नियुक्त नहीं करने का निर्देश दिया | #AllahabadHighCourt #politicalcasestudy #News #Barbench #SupremeCourtofIndia
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23 साल पहले मथुरा में जमीन के लिए भड़का था जातीय संघर्ष, अब 15 दोषियों को उम्रकैद, 9 ट्रायल के दौरान ही गुजर गए
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के हाइवे थाना के दतिया गांव में 2001 में पंचायती भूखण्ड को लेकर हुआ था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 73-73 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में 24 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। ट्रायल के दौरान 9 आरोपियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के हाईवे थाना के दत��या गांव में 23 वर्ष पहले 2001 में एक पंचायती भूखण्ड को लेकर हुए जातीय संघर्ष के सिलसिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 73-73 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि थाना हाईवे (जो तब नरहौली थाने के नाम से जाना जाता था) के गांव दतिया में 23 जनवरी 2001 की सुबह सात बजे के करीब, पंचायती भूखण्ड पर सवर्ण पक्ष की ओर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया था। शर्मा ने बताया कि इस निर्माण कार्य का अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध किया था, जिसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया था। उन्होंने बताया कि दलित पक्ष के होरीलाल ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि आरोप था कि सवर्ण पक्ष ने गांव में मारपीट की, गोलियां चलायी और आगजनी की, जिसमें अनुसूचित जाति के राजेंद्र सिंह की जांघ में गोली लगी। वहीं, छह माह की बच्ची गुड़िया अपनी झोपड़ी में जिंदा जलकर मर गई।पुलिस ने तहरीर के आधार पर 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) ने जांच की, लेकिन बाद में यह जांच अपराध शाखा-गुप्त जांच विभाग (सीबीसीआईडी) आगरा भेज दी गई। विवेचना में आठ और आरोपियों के नाम सामने आए। एक-एक कर दो चार्जशीट दाखिल किये गये। हालांकि, आरोपी पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुनवाई के मामले पर स्थगन आदेश ले लिया ।शर्मा ने बताया कि बाद में जब स्थगनादेश हटा और 2021 में मामले की सुनवाई में तेजी आई तो 25 जनवरी 2024 को इस मामले में बहस और साक्ष्य पूरे हुए। लंबी सुनवाई के बीच इस मुकदमे के नौ आरोपियों की मौत हो गई जबकि बाकी के 15 आरोपियों को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी ऐक्ट) मनोज कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 73-73 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।इन सभी के खिलाफ भादंवि की धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना, एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 436 (गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा) में 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा भादवि की धारा 148 (घातक हथियार सहित आक्रामक होना) में 3 साल की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। (भाषा) http://dlvr.it/T2BzQg
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मथुरा ईदगाह पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अदालती रूख में कोई बदलाव नहीं
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का आदेश विवादित पूजा स्थलों के संबंध में न्यायपालिका के सामान्य दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव नहीं करता है, जो कि अन्य मुद्दों के बजाय आस्था के पक्ष में अधिक जोर देता है।
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गुटखा विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार के निशाने पर शाहरुख, इन दो एक्टर्स को भी भेजा लीगल नोटिस
लखनऊः केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को सूचित किया है. जिसके अनुसार गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं.अक्षय, शाहरुख और अजय को लीगल नोटिसन्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर पारित किया गया है. याचिकाकर्ता…
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Prayagraj: राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला को बड़ा झटका देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। यह याचिका 23 साल पहले वाराणसी में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई कुख्यात हिंसा, बर्बरता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में शुरू किए गए मुकदमे से संबंधित थी। सुरजेवाला की याचिका खारिज होने के बाद पहले से वाराणसी सत्र न्यायालय में चल रहा मुकदमा अब फिर से शुरू होगा
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यूपी 'गोहत्या' अधिनियम | यूपी के भीतर गाय, उसके वंश को ले जाने वाले वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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1991 की पीलीभीत फर्जी मुठभेड़: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया
1991 की पीलीभीत फर्जी मुठभेड़: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया
एक्सप्रेस न्यूज सर्विस
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को पीलीभीत में 1991 में 10 सिख पुरुषों की फर्जी मुठभेड़ के लिए 43 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने सिख तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक लग्जरी बस को नीचे गिरा दिया। उन्होंने 10 यात्रियों को दो समूहों में विभाजित करने से पहले बस से उतरने के लिए मजबूर किया, उन्हें एक जंगल में ले जाकर…
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत करने हेतु एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत करने हेतु एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया
न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / मुख्य संरक्षक, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 02.10.2023 से 08.10.2023 तक आयोजित स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा की सचिव नीरू शर्मा द्वारा जनपद मथुरा के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया था, जिसमें निर्वाचक मण्डल द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर छात्र-छात्राओं का चयन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत करने हेतु एक सम्मान समारोह का आयोजन आज दिनांक 07.10.2023 को दोपहर 01.30 बजे केन्द्रीय कक्ष, जनपद न्यायालय, मथुरा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा आशीष गर्ग द्वारा की गई। इस अवसर पर अपर जिला जज नितिन पाण्डेय, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरू शर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिका वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त, जिला सूचना अधिकारी प्रशान्त सुचारी सहित चयनित छात्र-छात्रायें, अध्यापकगण, बच्चों के परिवारीजन आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन पराविधिक स्वयंसेवक अर्चना यादव द्वारा किया गया।
सर्वप्रथम अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरू शर्मा द्वारा जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग, जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त तथा अपर जिला जज नितिन पाण्डेय को सजीव पौधा प्रदान कर स्वागत किया गया।
निर्वाचक मण्डल के सदस्यगण जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग, जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त, जिला सूचना अधिकारी प्रशान्त सुचारी द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालयों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रा०वि० जावरा की कु. नंदिनी, द्वितीय स्थान पर प्रा०वि० भगतसिंह के दुर्गेश कुमार तथा तृतीय स्थान पर प्रा०वि० श्रद्धानन्द की कु. चेष्टा को, माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर उच्च प्रा०वि० वाटी की कु० राधा शर्मा, द्वितीय स्थान पर उच्च प्रा०वि० तैयापुर की कु० पायल तथा तृतीय स्थान पर उच्च प्रा०वि० धौलीप्याऊ के नकुल को, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज वृन्दावन की प्रिया दास द्वितीय स्थान पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अडींग की सिमरन तथा तृतीय स्थान पर सरला देवी कन्या उ०मा०वि० मथुरा की कु. रोशनी को सम्मानित करते हुए ट्रॉफी प्रदान की गई।
तदोपरान्त निर्वाचक मण्डल द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रा०वि० श्रद्धानन्द की खुशी सिंह, द्वितीय स्थान पर प्रा०वि० गोविन्दपुर के पंकज तथा तृतीय स्थान पर प्रा०वि० जावरा की कु. प्रियंका को, माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर उच्च प्रा०वि० बरारी की कु. प्रिया, द्वितीय स्थान पर उच्च प्रा०वि० रायपुर के नकुल कुमार तथा तृतीय स्थान पर उच्च प्रा०वि० कुमोत्तर की कु. दर्शिका को, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर इस्लामिया इण्टर कॉलेज की कु. निशा, द्वितीय स्थान पर किशोरी रमण गर्ल्स इंटर कॉलेज की कु. ख्याति अग्रवाल तथा तृतीय स्थान पर महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज की कु. शगुन को सम्मानित करते हुए ट्रॉफी प्रदान की गई।
जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा इस अवसर पर चयनित छात्र-छात्राओं के द्वारा बनाई गई चित्रकला व निबन्ध के सम्बंध में जानकारी दी गई।
अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरू शर्मा द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसको पाने हेतु प्रोत्साहिक किया गया।
जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को आशीष वचन प्रदान किये गये।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
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Noida News : भीख मंगवाने के लिए बच्ची का अपहरण करने वाली महिला को मिली 3 साल की कैद की सजा
Noida News : यह मामला यूपी के नोएडा शहर की बगल में स्थित भंगेल कस्बे का है। भंगेल से 6 साल की एक बच्ची का अपहरण करने वाली शातिर महिला को गौतमबुद्धनगर जिले के जिला न्यायालय ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही महिला पर 15 हजार रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया गया है। महिला पर आरोप था कि उसने बच्ची से भीख मंगवाने के लिए उसका अपहरण कर लिया था।
आपको बता दें कि इसी साल जनवरी माह में नोएडा के भंगेल से एक 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। इस प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छह महीने में फैसला करने के निर्देश जारी किए थे। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित जिला कचहरी में मंगलवार 8 अगस्त 2023 को अपहरण करने वाली महिला को 9 साल कैद की सजा सुना दी गई है।
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