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गैंगस्टरों की बुलेटप्रूफ कारें: हाईकोर्ट का बड़ा सवाल, पंजाब और केंद्र से मांगा जवाब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में गैंगस्टरों की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विशेषकर बुलेटप्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।
मामले की पृष्ठभूमि: होशियारपुर की एक महिला ने याचिका दायर कर अपनी बुलेटप्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी वापस मांगी थी, जो पुलिस ने जब्त कर ली थी। जांच में सामने आया कि गाड़ी का इस्तेमाल उसका बेटा दीपक कुमार उर्फ बिन्नी करता था — एक ए-श्रेणी का गैंगस्टर, जिस पर 41 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और 14 मामलों में सुनवाई चल रही है।
हाईकोर्ट के सवाल:
क्या पंजाब में बुलेटप्रूफ गाड़ियों को संशोधित करने की कोई नीति है?
क्या कोई नियम है जो तय करे कि किसे इस तरह के वाहन रखने की अनुमति मिल सकती है?
🧾 DGP गौरव यादव का जवाब:
"फिलहाल पंजाब में ऐसी कोई नीति नहीं है, लेकिन हमने राज्य सरकार को इस दिशा में नीति बनाने की सिफारिश की है।"
इसके बाद, हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 9 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
निष्कर्ष:
हाईकोर्ट की इस सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में संगठित अपराध की गतिविधियों पर अब नीतिगत और कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। ऐसे मामलों में नीति का न होना राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
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