Tumgik
#पैन कार्ड न्यूज
rudrjobdesk · 2 years
Text
कम लागत में शुरू करें ये मुनाफे वाला बिजनेस, हर महीने होगी 2 लाख तक की कमाई, जानें कैसे करें स्टार्ट?
कम लागत में शुरू करें ये मुनाफे वाला बिजनेस, हर महीने होगी 2 लाख तक की कमाई, जानें कैसे करें स्टार्ट?
नई दिल्ली। α हों है हों किया है . इस घटना से जुड़ी हुई है। अगर आप भी खेती के लिए अच्छी कमाई करें (पैसा कमाएं) तो एक ऐसे उत्पाद का नाम हम काम करेंगे। आज हम जीरा की खेती (जीरा की खेती) के बारे में सुल्तान। भारत के सभी मौसम में जीरा प्रयोग किया जाता है। जीरे में नियमित रूप से लागू होते हैं। ये भी पढ़ें- इन मामलों में, कैसे करें जीरे की खेती?जीरे की खेती के लिए बलूई दोमट और दोमट बेहतर कीट विशेषज्ञ…
View On WordPress
1 note · View note
tezlivenews · 3 years
Text
DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित इन कामों के लिए अब कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट हुआ जरूरी!
DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित इन कामों के लिए अब कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट हुआ जरूरी!
नई दिल्ली. देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण (Covid- 19 Vaccination) लगवाने के लिए अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. देश के कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card), पासपोर्ट (Passport) और राशन कार्ड (Ration Card) सहित कई जरूरी कागजात बनवाने के लिए अब कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट (Corona Vaccination Certificate) दिखाने की शुरुआत हो गई है.…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
chaitanyabharatnews · 5 years
Text
पहली अप्रैल से पहले इन पर गौर करें, अन्यथा होगा नुकसान
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2019-20 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से किए गए कुछ नए संशोधन और बदलाव लागू हो जाएंगे। जाहिर है, लोगों को इसकी तैयारी करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। डीमैट अकाउंट खुलवाएं डीमैट अकाउंट या डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट ऐसे खाते होते हैं, जिनमें शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। अप्रैल की पहली तारीख से केवल वही शेयर वैध रह जाएंगे, जो डीमैट अकाउंट में होंगे। इसका मतलब है कि अन्य तरीके से रखे गए सभी शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं हो पाएगी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के मुताबिक शेयरों की खरीद या बिक्री केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकेगी। इसलिए यदि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज (जैसे बीएसई और एनएसई) के जरिए शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास डीमैट अकाउंट हो। दिसंबर, 2018 में सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के शेयर केवल डीमैट फॉर्म में रखने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दी थी। पैन कार्ड बनवाएं आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद यानी 1 अप्रैल से ऐसे लोगों के पैन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे, जिन्होंने इसे आधार के साथ लिंक नहीं करवाया होगा। इस लिहाज से जरूरी है कि 31 मार्च तक पैन और आधार को आपस में लिंक करा लें। इसके बगैर करदाता इनकम टैक्र रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कमर्शियल बैंकों के उन तौर-तरीकों में बड़ा सुधार किया है, जिनके जरिए वे अपने-अपने लोन की कीमतें यानी ब्याज दर तय करते हैं। बीते साल 5 दिसंबर को आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को लोन की विभिन्न् श्रेणियों पर इस्तेमाल की गई आंतरिक बेंचमार्क मानदंडों के बजाय लोन की विभिन्न् श्रेणियों पर बाहरी ब्याज दरों से जोड़ना होगा। इस हिसाब से 1 अप्रैल, 2016 से दिए गए कार लोन और होम लोन समेत सभी तरह के बैंक लोन मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड से लिंक हो जाएंगे। मकान लेने में सहूलियत हाउसिंग सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके लिए जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है। अब रिहायशी प्रॉपर्टी पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत कर दी गई है, लेकिन बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी काउंसिल ने किफायती मकानों के मामले में भी टैक्स की दर 8 प्रतिशत से घटाकर महज 1 प्रतिशत कर दी है। जीएसटी की ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। Read the full article
1 note · View note
raiarts8178 · 4 years
Text
जाने पैन नंबर का राज
हैलो दोस्तों आपका स्वागत है नोलेज न्यूज शौ पर
ओर आप सून रहे है आप सभी का दोस्त को
दोस्तों अगर आप संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो सैलरी प्राप्त
करने के लिए पैन कार्ड का होना आवश्यक है।
आपके पास भी पैन कार्ड होगा इसी कार्ड में ठीक बीच में
PAN permanent account number अंकित होगा।
यह 10 डिजिट का अलफानयूमेरिक नंबर होता है।
जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे।
ये नंबर ऐसे क्यू है इनका क्या अर्थ है इनमें कैसी जानकारी
छिपी होती है।
इन नंबरों को समझने के लिए अपने पैन कार्ड को हाथ में लेकर
देखिए ग़ौर करें एल्फानयूमेरिक नंबर पैन कार्ड मे बीच में है।
इस नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के कुछ लेटर्स के साथ होती हैं,
जो Capital letters form में होते है
तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं कि पैन कार्ड में क्या
क्या जानकारी होती है।
यह कार्ड आयकर विभाग के लिए ही जारी होता है।
आयकर विभाग के मुताबिक किसी भी पैन कार्ड के पैन नंबर
के पहले नंबर अलफानयूमेरिक होते है जो तीन डिजिट के
होते है वो AAA से लेकर ZZZ तक में कोई भी हो सकते हैं
इन्हें आयकर विभाग तय करता है।
पैन नंबर का चौथा डिजिट आयकर दाता के स्टेटस को दर्शाता
है जैसे अगर चौथा डिजिट P है तो अर्थ है कि यह पैन नंबर पर्सनल है
अर्थात् एक व्यक्तिगत, वहीं F से पता चलता है कि नंबर
फर्म का है। इसी तरह C से कम्पनी , AOP से एसोसिएशन
ऑफ पर्सन ,T से ट्रस्ट, H से अविभाजित हिन्दू परिवार, B से वोडी
ओफ इंडिविजुअल, L से लोकल ,J से आर्टिफिशियल ज्यूडिशिय��
पर्सन, G से गवर्नमेंट का पता चलता है।
पांचवां डिजिट भी अंग्रेज़ी का एक अल्फाबैट होता है
यह कार्ड धारक के सरनेम के पहले अक्षर को दर्शाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी का सरनेम कुमार या
खुराना है तो कुमार का K होगा।
सरनेम का पहला अक्षर अंकित होने के बाद शेष चार
डिजिट ये चार अंक 000001 से 9999 के बीच के कोई भी अंक
हो सकते है। यह आयकर विभाग की उस सीरीज को दर्शाता है
जो उस समय में चल रहा होता है
पैन का अंतिम डिजिट भी अंग्रेज़ी का ही एक अल्फाबैट
है जो आयकर विभाग के मुताबिक यह एक अल्फाबैट चैक
डिजिट हों सकता है यह A से Z के बीच का कोई भी अल्फाबैट हो
सकता है।
दोस्तों इतना ही बस विडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब
करे।
धन्यवाद दोस्तों
0 notes
jainyupdates · 4 years
Text
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री ने आधार के जरिए मुफ्त में तत्काल पैन कार्ड की सुविधा शुरू की
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री ने आधार के जरिए मुफ्त में तत्काल पैन कार्ड की सुविधा शुरू की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 28 May 2020 06:34 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। यह सुविधा अब उन सभी स्थाई खाता संख्या (पैन) आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास यूआईडीएआई डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर है।
वास्तविक समय के…
View On WordPress
0 notes
news4me · 5 years
Text
pan aadhaar linking: गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अमान्य नहीं होगा पैन कार्ड - pan card will not be inoperative if pan aadhaar is not linked: gujrat high court
pan aadhaar linking: गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अमान्य नहीं होगा पैन कार्ड – pan card will not be inoperative if pan aadhaar is not linked: gujrat high court
[ad_1] Published By Sudhanshu Kumar | टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: 23 Jan 2020, 11:24:00 AM IST
हाइलाइट्स
गुजरात हाई कोर्ट ने करदाताओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया
कोर्ट ने कहा है कि पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अमान्य नहीं होगा पैन कार्ड
हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार ऐक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है विचाराधीन
31 मार्च है पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन
अहमदाबाद पैन को आधार से लिंक…
View On WordPress
0 notes
indianscooper · 5 years
Text
 आधार से लिंक नहीं होने पर सरकार पैन को अवैध नहीं बना सकती: HC | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया
 आधार से लिंक नहीं होने पर सरकार पैन को अवैध नहीं बना सकती: HC | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
AHMEDABAD: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के बारे में कहा स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर रिटर्न दाखिल करने और लेन-देन करने के लिए अमान्य नहीं है क्योंकि यह उनके से जुड़ा नहीं है आधार कार्ड। HC ने कहा कि सरकार पैन को निष्क्रिय नहीं कर सकती है या पैन धारक को डिफॉल्टर नहीं बना सकती है क्योंकि उनका पैन उनके आधार या उनके आधार से जुड़ा नहीं है आधार संख्यातब तक उद्धृत नहीं किया गया था जब तक कि…
View On WordPress
0 notes
bharatrising · 5 years
Text
जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाए उनके लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने इस तारीख तक बढ़ा दी लिंक करने की सुविधा लेकिन अब भी लिंक नहीं किया तो आज से नहीं कर पाएंगे ये काम
जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाए उनके लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने इस तारीख तक बढ़ा दी लिंक करने की सुविधा लेकिन अब भी लिंक नहीं किया तो आज से नहीं कर पाएंगे ये काम
न्यूज डेस्क। सरकार ने आधार को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करने की समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी है। बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से इनकम का रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है। हालांकि विशेष छूट मिलने पर की कंडीशन में यह शर्त अनिवार्य नहीं होगी। जानिए आप कैसे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
कैसे करें लिंक – इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर…
View On WordPress
0 notes
sgtechs-in · 6 years
Text
SBI, Airport To PAN Card : Eight Rules Changed From 1 December, 2018 | काम की खबर : आम लोगों पर असर डालने वाले ये 8 बदलाव आज से हुए लागू, बैंक से लेकर पैन कार्ड तक से जुड़ा है मामला
SBI, Airport To PAN Card : Eight Rules Changed From 1 December, 2018 | काम की खबर : आम लोगों पर असर डालने वाले ये 8 बदलाव आज से हुए लागू, बैंक से लेकर पैन कार्ड तक से जुड़ा है मामला
[ad_1]
न्यूज डेस्क। 1 दिसंबर, 2018 से कई सेक्टर्स के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें बैंकिंग से लेकर एयरपोर्ट और पैन कार्ड भी शामिल है। इन बदलाव का सीधा असर आपकी डेली लाइफ पर होगा। यानी अगर आप बैंक जाते हैं या फिर एयर ट्रैवल करते हैं तब आपको इन बदले हुए नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
SBI ने किए चेंजेस
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) के जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना…
View On WordPress
0 notes
Text
New Post has been published on The Viral Pages : Hindi News, Breaking News Hindi, Latest Hindi Khabar, Samachar
New Post has been published on http://wp.me/p8uFZk-2pA
घर बैठे कमा सकते है 50000,ऐसे करे फ्री रजिस्ट्रेशन
कुछ दिनों से UC ब्राउजर भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन की जानी मानी कंपनी अलीबाबा ग्रुप का यह वेंचर भारत में न्यूज कंटेंट के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है।
अ​लीबाबा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वेब मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1000 कंटेंट राइटर्स और कंटेंट क्रिएटर को मौका ​देगी। इसके लिए न्यूनतम 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यूसी वेब ने ऐलान किया है कि वइ इस वर्ष हाई—क्वालिटी के वी—मीडिया क्रिएटर्स को चुनेगा, जिन्हें हर महीने 50 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
यूसी ग्रुप ने WE-media नामक एक प्लेटफॉर्म दिया है। यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए mp.ucweb.com पर लॉगआॅन करें और अपनी ई—मेल आईडी, नाम और पैन कार्ड की जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अंडर रिव्यू रखा जाएगा। एक बार कंफर्म होने के बाद कंपनी आपको इसकी जानकारी ई—मेल के जरिए दी जाएगी।
ये हैं नियम व शर्तें
इसके लिए रजिस्टर करने के लिए भी नियम व शर्तें रखी गई हैं। इसके लिए कोई भी राइटर या ब्लॉगर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 30 दिन तक इस पर एक्टिव रहना होगा और महीने में कम से कम 10 आर्टिकल पब्लिश करने होंगे। इसके बाद यूजर रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस रिवॉर्ड प्लान के तहत यूसी वेब भारत से एक हजार लोगों की बहाली करेगी जो हर महीने लगभग 50 हजार रुपए कमा सकेंगे। इसके लिए ऐसे लोग योग्य होंगे जो असली कंटेेंट लिखते हैं और जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है।
( function() if (window.CHITIKA === undefined) window.CHITIKA = 'units' : [] ; ; var unit = 'publisher' : 'saurabhexpress', 'width' : 728, 'height' : 90, 'sid' : "wordpress-plugin below", 'color_site_link' : '0000CC', 'color_title' : '0000CC', 'color_text' : '000000', 'color_bg' : 'ffffff', 'font_title' : 'Arial', 'font_text' : 'Arial', 'impsrc' : 'wordpress', 'calltype' : 'async[2]' ; var placement_id = window.CHITIKA.units.length; window.CHITIKA.units.push(unit); var x = "<di" + "v id='chitikaAdBlock-"+placement_id+"'>"+"v>"; document.write(x); ());
var VUUKLE_EMOTE_SIZE = "90px"; VUUKLE_EMOTE_IFRAME = "180px" var EMOTE_TEXT = ["HAPPY","INDIFFERENT","AMUSED","EXCITED","ANGRY"]
0 notes
chaitanyabharatnews · 4 years
Text
अब से घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे डिजिटल वोटर आईडी, जानें क्या है तरीका
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज  मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र की शुरुआत हो गई है। अब आप अपने वोटर कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में अब किसी भी व्यक्ति को वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि, ई-इलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है और इसे डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों से सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे पोर्टेबल डाक्यूमेंट फार्मेट (पीडीएफ) प्रारूप में मुद्रित किया जा सकता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किए गए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के तहत अब भारत के नागरिक आधार कार्ड जैसे ही डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं। अब वोटर कार्ड को भी डिजिटल मोड में उपलब्ध करा दिया गया है। आइए डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं। डिजिटल वोटर आईडी ऐसे करें डाउनलोड  आवेदक को सबसे पहले voterportal.eci.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद voterportal.eci.gov.in पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन के बाद EPIC नंबर या फार्म रेफरेंस नंबर डालना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे वेबपोर्टल पर डालना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर कई विकल्प नजर आएंगे। जिसमें से डाउनलोड ई-एपिक (Download e-EPIC) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका डिजिटल वोटर आईडी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। चुनाव आयोग डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) की सुविधा की शुरुआत दो चरणों में करेगा।पहला चरण 25 से 31 जनवरी के बीच होगा। इस चरण में नए वोटर्स जिन्होंने हाल में वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है और जिनके मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वही डिजिटल वोटर आईडी (ई-ईपीआईसी) डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से होगी। जिसके बाद सभी वोटर्स अपनी डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए वोटर के फोन नंबर का चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिंक होना अनिवार्य है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर कमिशन के साथ लिंक नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग में अपने डिटेल्स को दोबारा वेरिफाई कराना होगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर लिंक हो सकेगा। इसके बाद ई-ईपीआईसी (e-EPIC) को मोबाइल एप या आधिकारिक वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ई-ईपीआईसी (e-EPIC) यानी डिजिटल वोटर आईडी भी PDF फॉर्मेट में होंगे। इन कार्ड्स को भी Digilocker अकाउंट पर स्टोर किया जा सकता है। इस डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षित QR कोड भी रखा गया है, ताकी इसका डुप्लीकेट न हो सके। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। Read the full article
0 notes
chaitanyabharatnews · 4 years
Text
अब से घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे डिजिटल वोटर आईडी, जानें क्या है तरीका
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज  मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र की शुरुआत हो गई है। अब आप अपने वोटर कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में अब किसी भी व्यक्ति को वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि, ई-इलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है और इसे डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों से सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे पोर्टेबल डाक्यूमेंट फार्मेट (पीडीएफ) प्रारूप में मुद्रित किया जा सकता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किए गए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के तहत अब भारत के नागरिक आधार कार्ड जैसे ही डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं। अब वोटर कार्ड को भी डिजिटल मोड में उपलब्ध करा दिया गया है। आइए डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं। डिजिटल वोटर आईडी ऐसे करें डाउनलोड  आवेदक को सबसे पहले voterportal.eci.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद voterportal.eci.gov.in पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन के बाद EPIC नंबर या फार्म रेफरेंस नंबर डालना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे वेबपोर्टल पर डालना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर कई विकल्प नजर आएंगे। जिसमें से डाउनलोड ई-एपिक (Download e-EPIC) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका डिजिटल वोटर आईडी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। चुनाव आयोग डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) की सुविधा की शुरुआत दो चरणों में करेगा।पहला चरण 25 से 31 जनवरी के बीच होगा। इस चरण में नए वोटर्स जिन्होंने हाल में वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है और जिनके मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वही डिजिटल वोटर आईडी (ई-ईपीआईसी) डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से होगी। जिसके बाद सभी वोटर्स अपनी डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए वोटर के फोन नंबर का चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिंक होना अनिवार्य है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर कमिशन के साथ लिंक नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग में अपने डिटेल्स को दोबारा वेरिफाई कराना होगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर लिंक हो सकेगा। इसके बाद ई-ईपीआईसी (e-EPIC) को मोबाइल एप या आधिकारिक वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ई-ईपीआईसी (e-EPIC) यानी डिजिटल वोटर आईडी भी PDF फॉर्मेट में होंगे। इन कार्ड्स को भी Digilocker अकाउंट पर स्टोर किया जा सकता है। इस डिजिटल वोटर आईडी कार��ड्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षित QR कोड भी रखा गया है, ताकी इसका डुप्लीकेट न हो सके। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। Read the full article
0 notes
chaitanyabharatnews · 5 years
Text
PAN-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख फिर बढ़ी, जानें इसे लिंक करने की प्रक्रिया
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा पहले 31 दिसंबर 2019 तक थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); बता दें सरकार ने 8वीं बार पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाई है। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन को आधार से करना जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में ही केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। कैसे करें आधार-पैन को लिंक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। आपको इस फॉर्म पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा गया अपना नाम दर्ज करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म वर्ष ही लिखा हुआ है, तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- 'आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड।' (I have only year of birth in aadhar card) फिर फॉर्म में आपसे यह पूछा जाएगा कि, क्‍या आप अपनी आधार से जुड़ी जानकारी को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं, तो आपको इसपर मंजूरी देना होगी। फॉर्म में सबसे नीचे कैप्‍चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अंत में अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इसके साथ ही आधार और पैन की लिंकिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अपने आधार और पैन का लिंक ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/eFilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। Read the full article
0 notes
chaitanyabharatnews · 5 years
Text
नए साल में होंगे ये पांच बड़े बदलाव, हो जाइए सतर्क वरना हो सकता है नुकसान
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज जहां एक ओर इन बदलावों से आपको राहत मिलेगी तो वहीं यदि आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं नए साल में होने वाले इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पैन कार्ड हो जाएगा रद्द यदि आपने इस साल के अंत तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, उनसे किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हो पाएगा। हालांकि, सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि, जो भी पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं। वित्त मंत्रालय ने बताया अनिवार्य 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि, यदि किसी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है तो उसे जोड़ना अनिवार्य होगा। इस वर्ष की शुरुआत में हाई कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था। रसोई गैस सिलिंडर के बदलेंगे दाम 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। बता दें पिछले लगातार चार महीनों से रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है। दरअसल, गैस वितरण कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद कीमतों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में जनवरी में आम आदमी को फिर झटका लग सकता है। बता दें दिसंबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम 13.50 रुपए बढ़ गया था। इसके बाद एक सिलेंडर का दाम 695 रुपए हो गया था। बंद हो सकता है आपका डेबिट कार्ड यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप भी एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए साल से पहले यानी 31 दिसंबर 2019 तक पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलाना होगा। आप नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। कार्ड को बदलवाने के लिए आप तुरंत अपने बैंक में संपर्क करें क्योंकि एक जनवरी 2020 से उनके कार्ड से लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नए साल पर बंद हो जाएगी ये सरकारी योजना सरकार ने वैसे तो कई योजनाएं निकाली हैं जिनका फायदा बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। इस योजना का नाम है 'सबका विश्वास स्कीम'। इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में हुई थी। सरकार ने यह योजना अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए बनाई थी। इसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। आईटीआरः 31 दिसंबर से पहले ऐसे बचा सकते हैं पांच हजार रुपए  यदि आपने अब तक 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आप एक बार फिर इसे फाइल कर सकते हैं। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। ये भी पढ़े... 31 दिसंबर के पहले जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना नए साल में करना पड़ेगा परेशानियों का सामना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो रही भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना Read the full article
0 notes
chaitanyabharatnews · 5 years
Text
31 दिसंबर के पहले जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना नए साल में करना पड़ेगा परेशानियों का सामना
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. साल 2019 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे कई काम हैं जो आपको साल के खत्म होने से पहले पूरे करने होंगे। यदि आप यह काम 31 दिसंबर से पहले नहीं निपटाएंगे तो परेशानी में भी पड़ सकते हैं। ये जरुरी काम बैंक, आयकर, एटीएम, पैन कार्ड से जुड़े हैं। आइए जानते हैं वो कौन-से ऐसे जरुरी काम है जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाना जरुरी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); SBI का ATM डेबिट कार्ड यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप भी एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरुरत है। एसबीआई बैंक ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट कर कहा है कि, 'ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें। ग्राहकों को यह काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वह नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।' PAN कार्ड हो सकता है रद्द यदि आपने अब तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) को आधार से नहीं जोड़ा है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है। आयकर विभाग ने आधिकारिक सूचना जारी कर यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि, 'बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें।' साथ ही सूचना में यह भी कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। ITR फाइल करने का आखिरी मौका यदि आपने अब तक 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आप एक बार फिर इसे फाइल कर सकते हैं। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। निपटा लें ये विवाद यदि आप किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लें। बता दें ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है। ये भी पढ़े... अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना 31 मार्च 2019 से पहले आधार से लिंक कराएं पैन कार्ड, नहीं तो आएंगी ये दिक्कतें आपके नजदीकी कौन से ATM में है पैसा? इस मोबाइल ऐप के जरिए 2 मिनट में लगा सकते हैं पता Read the full article
0 notes
chaitanyabharatnews · 5 years
Text
31 दिसंबर के पहले जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना नए साल में करना पड़ेगा परेशानियों का सामना
Tumblr media
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. साल 2019 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे कई काम हैं जो आपको साल के खत्म होने से पहले पूरे करने होंगे। यदि आप यह काम 31 दिसंबर से पहले नहीं निपटाएंगे तो परेशानी में भी पड़ सकते हैं। ये जरुरी काम बैंक, आयकर, एटीएम, पैन कार्ड से जुड़े हैं। आइए जानते हैं वो कौन-से ऐसे जरुरी काम है जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाना जरुरी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); SBI का ATM डेबिट कार्ड यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप भी एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरुरत है। एसबीआई बैंक ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट कर कहा है कि, 'ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें। ग्राहकों को यह काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वह नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।' PAN कार्ड हो सकता है रद्द यदि आपने अब तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) को आधार से नहीं जोड़ा है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है। आयकर विभाग ने आधिकारिक सूचना जारी कर यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि, 'बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें।' साथ ही सूचना में यह भी कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। ITR फाइल करने का आखिरी मौका यदि आपने अब तक 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आप एक बार फिर इसे फाइल कर सकते हैं। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। निपटा लें ये विवाद यदि आप किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लें। बता दें ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है। ये भी पढ़े... अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना 31 मार्च 2019 से पहले आधार से लिंक कराएं पैन कार्ड, नहीं तो आएंगी ये दिक्कतें आपके नजदीकी कौन से ATM में है पैसा? इस मोबाइल ऐप के जरिए 2 मिनट में लगा सकते हैं पता Read the full article
0 notes